आज यानी, 5 जनवरी से बिना आधार लिंक वाले IRCTC यूजर्स सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये नियम केवल रिजर्व रेल टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू होगा। रिजर्व टिकट की बुकिंग ट्रेन डिपार्चर की तारीख के 60 दिन पहले खुलती है। रेलवे इस नियम को तीन फेज में लागू कर रहा है। पहला फेज 29 दिसंबर से लागू हुआ था। वहीं दूसरे फेज में आज से शुरू हो गया है और तीसरा फेज 12 जनवरी से लागू होगा। फर्जी अकाउंट्स से बुकिंग रोकना इस नियम का मकसद इसका मकसद ओपनिंग डे पर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को ऑनलाइन टिकट बुक करने का मौका देना है और फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली बुकिंग को रोकना है। जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के नए नियम सवाल-जवाब में समझें... सवाल 1: यह नियम क्यों लाया गया? जवाब: टिकट दलालों और फर्जी सॉफ्टवेयर पर लगाम लगाने के लिए। इससे ओपनिंग डे पर आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी। शुरुआती 4 घंटे अब एजेंट्स टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। आम यूजर्स के पास बुकिंग का पूरा मौका होगा। सवाल: टिकट बुकिंग के समय आधार कैसे काम करेगा? जवाब: IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करना होगा। बुकिंग के वक्त आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे डालने के बाद ही टिकट कन्फर्म होगा। सवाल: 3 आधार नहीं है तो क्या टिकट बुक नहीं होगा? जवाब: बिना आधार लिंक वाले यूजर्स शुरुआती 4 घंटों (विंडो ओपनिंग) में टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ही उन्हें मौका मिलेगा। फिलहाल कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया गया है। सवाल 4: स्टेशन काउंटर से टिकट लेने पर क्या बदलाव होगा? जवाब: काउंटर पर भी OTP जरूरी है। आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। यदि किसी और के लिए टिकट ले रहे हैं, तो उसका आधार और OTP भी जरूरी होगा। सवाल 5: IRCTC पर आधार लिंक कैसे करें? जवाब: IRCTC एप या वेबसाइट पर लॉग-इन करें। 'My Profile' सेक्शन में जाकर 'Aadhaar KYC' विकल्प चुनें और डिटेल्स अपडेट करें। सवाल 6: परेशानी होने पर मदद कहां से मिलेगी? जवाब: बुकिंग या OTP की समस्या के लिए IRCTC हेल्पलाइन (139) पर कॉल करें। आधार संबंधी दिक्कत के लिए UIDAI के नंबर (1947) पर संपर्क करें। आप नजदीकी रेलवे स्टेशन के काउंटर से भी मदद ले सकते हैं। सवाल 7: क्या यह नियम पूरे देश के लिए है? जवाब: हां, यह नियम पूरे भारत के सभी रेलवे जोन में लागू होगा। दिल्ली से मुंबई हो या चेन्नई, हर रूट की ऑनलाइन और काउंटर बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अब अनिवार्य है। सवाल 8: रेलवे का 60 दिन का नियम क्या है? जवाब: पहले आप यात्रा से 120 दिन (4 महीने) पहले टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन 1 नवंबर 2024 से रेलवे ने इसे घटाकर 60 दिन (2 महीने) कर दिया था। यानी ट्रेन छूटने की तारीख से अधिकतम 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन होता है। इसमें यात्रा का दिन शामिल नहीं होता। ------------------------------------------- ये खबर भी पढ़ें... रेलवन एप से जनरल टिकट लेने पर 3% डिस्काउंट: 14 जनवरी से शुरू होगी नई स्कीम; R-वॉलेट यूजर्स को 3% की एक्ट्रा छूट भारतीय रेलवे ने रेलवन (RailOne) एप के जरिए अनरिजर्व्ड (जनरल) टिकट बुक करने पर किराए में 3% का डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय के अनुसार, यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक यानी 6 महीने के लिए लागू रहेगा। रेलवे ने आज (30 दिसंबर) सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम (CRIS) को लेटर भेजकर सॉफ्टवेयर में बदलाव करने को कहा है। खास बात यह है कि यह डिस्काउंट सिर्फ R-वॉलेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसी भी डिजिटल पेमेंट मोड (जैसे UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग) से भुगतान करने पर मिलेगा।... पढ़ें पूरी खबर
from टेक - ऑटो | दैनिक भास्कर https://ift.tt/Zqc6jNz
from टेक - ऑटो | दैनिक भास्कर https://ift.tt/Zqc6jNz