नवंबर का महीना कल हो जाएगा और इसके साथ ही 4 जरूरी काम की डेडलाइन भी खत्म हो जाएगी। इन काम में पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, पंजाब नेशनल बैंक में KYC, टैक्स से जुड़े फॉर्म और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS ऑप्शन शामिल हैं। अगर अब तक आपने अब तक ये काम नहीं किए हैं, तो पेंशन रुक सकती है, फाइनेंशियल प्रोसेस अटक सकते हैं, टैक्स से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं और पेनाल्टी भी लग सकती है। आइए समझते हैं इन जरूरी कामों को कैसे पूरा कर सकते हैं। 1. पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए है। केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की डोरस्टेप लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस इस प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। इसमें पेंशनर्स घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 2. टैक्स से जुड़े जरूरी फॉर्म की डेडलाइन टैक्सपेयर्स को 30 नवंबर तक अक्टूबर 2025 के लिए (सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत) TDS का चालान-कम-स्टेटमेंट जमा करना जरुरी है। इसके अलावा, जिन टैक्सपेयरों की अंतरराष्ट्रीय या स्पेशल घरेलू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सेक्शन 92E के तहत आती है, उन्हें ITR भरना होगा। वहीं, विदेशी कंपनियों की भारतीय यूनिट्स को फॉर्म 3CEAA भी 30 नवंबर तक जमा करना होगा। 3. पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को 30 नवंबर 2025 तक eKYC करानी है। अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट ऑपरेटिव नहीं रहेगा। ग्राहक अपने अकाउंट से पैसा निकाल नहीं पाएंगे। साथ ही पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में है और आपका KYC अपडेट बाकी है, तो 30 नवंबर तक जरूर निपटा लें। 4. यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने का आखिरी मौका केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 है। पहले ये डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे दो महीने बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया था। UPS, नई पेंशन व्यवस्था (NPS) से अलग है और इसमें कर्मचारियों और सरकार दोनों का योगदान तय होता है। UPS के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 18.5% देती है। यह व्यवस्था पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) से अलग है, जिसमें कर्मचारियों को बिना योगदान दिए अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन मिलती थी।
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