डीओपीपीडब्ल्यू ने पिछले महीने 11 तारीख को इस संबंध में आदेश जारी किया था. इससे पहले सरकार ने जीपीएफ से मिलने वाले 5 लाख रुपये से अधिक के ब्याज को टैक्स के दायरे में कर दिया था.
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